नामांकन दाखिल करते समय उम्मीदवार के साथ 5 लोगों को अनुमति

प्रत्याशी को आवेदन पत्र भरते समय निर्देशों का पालन करना चाहिए ः जिलाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे

    12-Apr-2024
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पुणे, 11 अप्रैल (आज की आनंद न्यूज नेटवर्क)
 
लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करते समय उम्मीदवार के साथ केवल 5 व्यक्तियों को चुनाव रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति होगी. साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. सुहास दिवसे ने कहा कि प्रत्याशी के 3 वाहनों को कार्यालय परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी. कलेक्टर ने अपील की है कि उम्मीदवार लोकसभा चुनाव के लिए आवेदन पत्र भरते समय सामान्य निर्दे शों का पालन करें और नामांकन पत्र ठीक से दाखिल करें. एक उम्मीदवार अधिकतम 4 आवेदन जमा कर सकता है. साथ ही उम्मीदवार को स्क्रूटनी से पहले खुद चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर या अधिकृत सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष शपथ लेनी होगी. 2 से अधिक लोकसभा क्षेत्रों में नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया जा सकता है.
 
यदि उम्मीदवार जिस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है, उसके अलावा किसी अन्य लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता है, तो उस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति जमा करना अनिवार्य होगा जिसमें उम्मीदवार का नाम शामिल है. उम्मीदवार को स्वयं अथवा उनके कम से कम एक प्रस्तावक को उपस्थित होकर आवेदन जमा करना होगा. उम्मीदवार को उसी लोकसभा क्षेत्र का मतदाता होना अनिवार्य होगा जहां से वह चुनाव लड़ रहा है. महाराष्ट्र में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों और मान्यता प्राप्त राज्यस्तरीय दलों के उम्मीदवारों को प्रस्तावक के रूप में 1 मतदाता होना आवश्यक होगा. स्वतंत्र उम्मीदवारों और मान्यता प्राप्त दलों, अन्य राज्यों में रजिस्टर दलों के उम्मीदवारों को प्रस्तावक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र में 10 मतदाताओं की आवश्यकता होगी. राजनीतिक दल के उम्मीदवार को नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन दोपहर 3 बजे तक पार्टी की मुहर के साथ फॉर्म ए और बी की मूल स्याही से हस्ताक्षरित प्रति जमा करना अनिवार्य होगा.
 
चुनाव के लिए उम्मीदवारों को अपना खाता खोलना होगा
चुनाव के लिए उम्मीदवारों को एक नया अलग बैंक खाता खोलना होगा. कोई अन्य बैंक खाता स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसमें लोकसभा चुनाव के अलावा कोई अन्य कार्य शामिल नहीं होना चाहिए. उक्त बैंक खाता नामांकन पत्र दाखिल करने से कम से कम एक दिन पहले खोला जाना चाहिए. नामांकन पत्र के साथ बैंक पासबुक की जेरॉक्स कॉपी या बैंक खाता लेन-देन विवरण जमा किया जाना चाहिए. नामांकन पत्र दाखिल करने के समय वाहनों, व्यक्तियों और जुलूसों पर किया गया खर्च उम्मीदवारों के चुनाव खर्च में अनिवार्य रहेगा. उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चुनाव रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय परिसर में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न हो.